Friday, April 13, 2018

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की नियुक्ति के लिए प्रत्यक्ष भर्ती में अपनी योग्यता के आवेदन से संबंधित निर्देशों का पुन:

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की नियुक्ति के लिए प्रत्यक्ष भर्ती में अपनी योग्यता के आवेदन से संबंधित निर्देशों का पुन:
एफ नं। 43011/4/2018-स्था। (Res।) 
भारत सरकार 
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 
प्रतिष्ठान (आरक्षण- I) खंड
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली 
अप्रैल 4, 2018 दिनांकित
कार्यालय ज्ञापन
विषय: अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की नियुक्ति के लिए प्रत्यक्ष भर्ती में अपनी योग्यता के आवेदन से संबंधित निर्देशों का पुन:
अधोहस्ताक्षरी से यह कहने के निर्देश दिए गए हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, पंजाब के आर के सभरवाल बनाम राज्य के मामले में अपने फैसले में अंतर-अन्य बातों को देखते हुए, "आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार गैर-आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उन पदों में उनकी नियुक्ति की स्थिति में आरक्षण की प्रतिशतता को पूरा करने के लिए उनकी संख्या को जोड़ा नहीं जा सकता और ध्यान में नहीं लिया जा सकता है। "
2. केंद्र सरकार की नौकरियों और सेवाओं के लिए सीधे भर्ती में, इस विभाग के ओएम सं। 36012/2/96-स्था (रिज) दिनांक 02.07.1 99 7 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को एक ही मानक के रूप में चुना जाता है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ समायोजित नहीं किया जाएगा। डीओपी एंड टी ओएम सं। 36011/1/98-एस्टीट (आरईएस) दिनांक 01.07.1 99 8 को जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक, जब एक आरक्षित उम्मीदवार का चयन करने के लिए एक आराम से मानक लागू किया जाता है, उदाहरण के लिए आयु सीमा, अनुभव, योग्यता, की अनुमति लिखित परीक्षा में संभावनाओं की संख्या, आदि, ऐसे उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ गिना जाएगा।
3. ओबीसी के कल्याण पर माननीय संसदीय समिति द्वारा इस विभाग के नोटिस में लाया गया है कि केंद्र सरकार की नौकरियों और सेवाओं के लिए सीधे भर्ती में कुछ मामलों में इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए, यह दोहराया गया है कि सीधे भर्ती करते वक्त, दिशानिर्देश 02.07.1 99 7 और ओम संख्या 13661 1/1/98-स्था (रास) के इस विभाग के ओएम नं। 36012/2/96-स्था। दिनांक 01.07.1998 को सभी संबंधित मामलों को ध्यान में रखा जा सकता है।
4. सभी मंत्रालयों / विभागों से अनुरोध है कि वे इस ओएम की सामग्रियों को सूचना और अनुपालन के लिए सभी संबंधित सदस्यों के नोटिस में लाने का अनुरोध करें।
एस / डी, 
(राजू सरस्ववत) 
भारत सरकार के अंतर्गत अवर सचिव 
दूरभाष: 23092110

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