6 वीं सीपीसी डीए रेलवे कर्मचारियों को जनवरी 2018 से
भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
क्र.सं. पीसी-VI / 385
सं। पीसी-वी / 8/2008 / आई / 7/2/1
सं। पीसी-वी / 8/2008 / आई / 7/2/1
आरबीई सं 58/2018
नई दिल्ली दिनांक 12.4.2018
नई दिल्ली दिनांक 12.4.2018
जीएम / सीपीओ (आर),
सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयां,
(मेलिंग सूची के अनुसार)
सभी क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयां,
(मेलिंग सूची के अनुसार)
उप: 01.01.2018 से लागू महंगी भत्ते की दर से रेल कर्मचारियों को 6 वीं केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व संशोधित वेतनमान / ग्रेड वेतन में अपना वेतन अर्जित करना जारी है।
कृपया रेलवे कर्मचारियों के संबंध में 01.07.2017 से दिए गए महँगाई भत्ते की दरों को संशोधित करने के लिए दिनांक 17.11.2017 (एस.पी. पीसी-वी 1/379, आरबीई नंबर -169 / 2017 की भी संख्या के इस मंत्रालय के पत्र को देखें। 6 वीं केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व संशोधित वेतनमान / ग्रेड वेतन में भुगतान करना।
2. उपर्युक्त वर्ग के रेल कर्मचारियों को डीए की दर की दर 01.01.2018 से 13 9% की मौजूदा दर से बढ़कर 142% हो जाएगी।
3. 09.09.2008 (सं। पीसी-वी / 3, आरबीई सं .106 / 2008) के इस मंत्रालय के पत्र के पैरा 3,4 और 5 में निहित प्रावधान महात्मा भत्ता का विनियमन करते समय लागू रहेंगे इन आदेशों के तहत
4. रेलवे मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति के साथ ये मुद्दे।
(प्राधिकरण- एमओएफ का ओएम नंबर 1/3/2008-ई। II (बी) दिनांक 28.3.2018)।
(UKTiwari)
उप। निदेशक, वेतन आयोग -8
रेलवे बोर्ड
उप। निदेशक, वेतन आयोग -8
रेलवे बोर्ड
सं। पीसी-वी 1/2008/1/7/2/1 नई दिल्ली
दिनांक 12.4.2018
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